धारा 65 - कंप्यूटर साधन कोड से छेड़छाड़- जो कोई, कम्प्यूटर,कम्प्यूटर कार्यक्रम, कम्प्यूटर प्रणाली या कम्प्यूटर नेटवर्क के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी कम्प्यूटर साधन कोड को, जब कम्प्यूटर साधन कोड का रखा जाना या अनुरक्षित किया जाना तत्समय प्रवृत विधि द्वारा अपेक्षित हो, जानबूझकर या साशय छिपाता है, नष्ट करता है या परिवर्तित करता है अथवा साशय या जानबूझकर किसी अन्य से छिपवाता है, नष्ट कराता है, या परिवर्तित कराता है तो वह कारावास से, जो तीन वर्य तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दो लाख रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।
स्पश्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “कम्प्यूटर साधन कोड” से कार्यक्रमों, कम्प्यूटर समादेशों, डिजाइन और विन्यास का सूचीबद्ध करना तथा कम्प्यूटर साधन का किसी भी रूप में कार्यक्रम विश्र्लेषण अभिप्रेत है।